New Moter Vehicle Policy: ओडिशा के कटक में एक पिता को नाबालिग बेटे को दो पहिया वाहन चलाने देना भारी पड़ गया है। ट्रैफिक विभाग ने नाबालिग बेटे को वाहन चलाते पकड़ लिया और नई जुर्माना नीति के तहत पिता पर 26 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यह वाकया कटक के बाहरी इलाके में घटी थी। पुलिस ने इस दौरान नाबालिग को बिना हेलमेट पहने पकड़ा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में परिवहन नीति में बदलाव करते हुए ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाना तय किया है।
ऐसे लगाया 26 हजार का Fine
नाबालिग को पकड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे हेलमेट ना पहनने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि नाबालिग होने की वजह से गाड़ी चलाने पर पकड़ाने के चलते 25 हजार का जुर्माना किया गया। यह चालान सेक्शन 194 डी के तहत हेलमेट ना पहनने और सेक्शन 199 ए के तहत नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर पकड़ाने पर लगाया गया।
इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग के पिता के नाम से चालान काटते हुए उसे ऑनलाइन भरने की अनुमति भी दी। पुलिस ने स्कूटर को कब्जे में ले लिया है और जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा जाएगा। अगर चालान की राशि नहीं भरी जाती है तो पुलिस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देगी।
हैदराबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया
इसी तरह के एक घटनाक्रम में हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक 10 साल के बच्चे को मारुति सुजुकी अल्टो कार चलाते हुए पकड़ा था। इस दौरान उस बच्चे के माता-पिता पिछली सीट पर बैठे थे। कुशाईगुडा पुलिस ने वाहन के खिलाफ इसके बाद ई चालान जनरेट किया था। पुलिस ने इस मामले में 2 हजार का फाइन लगाया था।